लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) ने लखनऊ के होटल लेवाना (Levana Hotel) में लगी आग की घटना में प्रथम दृष्टया अनियमितता एवं लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
यह जानकारी देते हुए आज यहां राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा यह निर्देश आग की दुर्घटना के सम्बन्ध में पुलिस कमिश्नर लखनऊ तथा मण्डलायुक्त लखनऊ की जांच आख्या प्राप्त होने के उपरान्त दिए गए हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में गृह विभाग, ऊर्जा विभाग, नियुक्ति विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (लखनऊ विकास प्राधिकरण) तथा आबकारी विभाग के अधिकारियों को निलम्बित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई संस्थित की जाएगी। सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरुद्ध सम्बन्धित विभागों के प्रचलित नियमों के आलोक में कार्रवाई की जाएगी।
प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में गृह विभाग के अन्तर्गत सुशील यादव तत्कालीन अग्निशमन अधिकारी, योगेन्द्र प्रसाद अग्निशमन अधिकारी-द्वितीय, विजय कुमार सिंह मुख्य अग्निशमन अधिकारी, ऊर्जा विभाग के विजय कुमार राव सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा, आशीष कुमार मिश्रा अवर अभियन्ता, राजेश कुमार मिश्रा उपखण्ड अधिकारी, नियुक्ति विभाग के तहत महेन्द्र कुमार मिश्रा पी0सी0एस0 (तत्कालीन विहित प्राधिकारी) लखनऊ विकास प्राधिकरण को निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाएगी।
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आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (लखनऊ विकास प्राधिकरण) के राकेश मोहन तत्कालीन सहायक अभियन्ता, जितेन्द्र नाथ दुबे तत्कालीन अवर अभियन्ता, रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव तत्कालीन अवर अभियन्ता, जयवीर सिंह तत्कालीन अवर अभियन्ता तथा राम प्रताप मेट लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आबकारी विभाग के सन्तोष कुमार तिवारी तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी लखनऊ, अमित कुमार श्रीवास्तव तत्कालीन आबकारी निरीक्षक सेक्टर-1 लखनऊ तथा जैनेन्द्र उपाध्याय उप आबकारी आयुक्त लखनऊ मण्डल को निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाएगी।
प्रवक्ता ने बताया कि गृह विभाग के अन्तर्गत अभयभान पाण्डेय मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सेवानिवृत्त) तथा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (लखनऊ विकास प्राधिकरण) के अरुण कुमार सिंह तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता (सेवानिवृत्त), ओम प्रकाश मिश्रा तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता (सेवानिवृत्त), गणेशी दत्त सिंह तत्कालीन अवर अभियन्ता (सेवानिवृत्त) के विरुद्ध सम्बन्धित विभागों के प्रचलित नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।