जंतर-मंतर पर आठ अगस्त को आयोजित एक कार्यक्रम में धर्म विशेष के खिलाफ नारेबाजी के मामले में गिरफ्तार किए गए पूर्व भाजपा प्रवक्ता व सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर एक समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी करने के मामले में गिरफ्तार अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
Delhi Court grants bail to Ashwini Upadhyay, who was arrested in connection with inflammatory sloganeering near Jantar Mantar. pic.twitter.com/l8TXi4DKPl
— ANI (@ANI) August 11, 2021
गौरतलब है कि अदालत ने मंगलवार को मामले में शामिल दो आरोपियों को एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। वहीं अदालत ने अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय सहित चार आरोपियों को 2 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अदालत ने आरोपी अश्विनी उपाध्याय की जमानत पर सुनवाई बुधवार को तय करते हुए जांच अधिकारी को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था।
दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को सभी गिरफ्तार छह आरोपियों को पटियाला हाउस अदालत की महानगर दंडाधिकारी तानवी खुराना के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया था। हालांकि, अदालत में पेश करने के ध्यानार्थ भाजपा नेता कपिल मिश्रा सहित काफी लोग अदालत परिसर में पहुंच गए थे।
सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी और सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि इन सभी आरोपियों ने जंतर-मंतर पर भारी भीड़ के दौरान एक समुदाय विशेष के खिलाफ काफी आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं और मामला अत्यंत संवेदनशील है।
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उन्होंने अदालत से आरोपी दीपक सिंह हिंदू और विनीत बाजपेयी को 3 दिन का रिमांड देने का आग्रह करते हुए बताया कि इन आरोपियों से पूछताछ के दौरान आपत्तिजनक नारेबाजी करने के मामले में लिप्त अन्य आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करना है। मामले की जांच अभी जारी है। ऐसे में इनका रिमांड 3 दिन के लिए मंजूर किया जाए।