नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए लाए गए आरक्षण के दायरे में कौन लोग आएंगे, यह अभी तय नहीं हुआ है। 10 फीसदी आरक्षण के अंतर्गत 8 लाख की आय और पांच एकड़ जमीन की योग्यता वाले आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आरक्षण देने वाले विधेयक को संसद से मंजूरी मिल चुकी है।
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लेकिन अभी आठ लाख रुपये से कम आय और पांच एकड़ जमीन होने संबंधी मानदंडों पर अंतिम निर्णय लिया जाना अभी बाकी है।इसलिए नियमों में बदलाव हो सकता है।
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जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है केंद्रीय मंत्री से पूछा गया कि आठ लाख रुपये की आय सीमा तय करके क्या ज्यादा उदारता नहीं दिखाई गई। इस पर गहलोत ने कहा, ‘आठ लाख रुपये की आय और पांच एकड़ जमीन व अन्य मानदंडों पर अभी विचार चल रहा है।
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जानकारी के मुताबिक मंत्री ने जवाब दिया जिसमें सरकार ने संसद में एक सवाल के दौरान 8 जनवरी को कहा था कि गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण लाने की उसकी कोई योजना नहीं है। इस पर गहलोत ने कहा, ‘संसद में किसी सवाल के रखे जाने पर जवाब तैयार करने में कुछ हफ्तों का समय लग जाता है।